जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने दहेज हत्या मामले में आरोपित पति की जमानत याचिका खारिज की।
दहेज हत्या मामले में हुई थी गिरफ्तारी-
डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने अदालत में दलील दी कि 30 सितंबर को थाना बनभूलपुरा में अनवार हुसैन पुत्र कल्लू निवासी मोहल्ला काजीबाग, काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री शबाना की शादी 2015 में मोहम्मद इरशाद पुत्र छोटे निवासी इन्द्रानगर हल्द्वानी के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति मोहम्मद इरशाद, ससुर छोटे, सास सलमा, मामा सलीम कम दहेज लाने का ताना मारते थे। वही बेटा न होने पर भी कोसते थे। 29 सितंबर को सुबह 8:10 बजे उन्हें फोन आया कि तुम्हारी बेटी की मौत हो गयी है।
जमानत याचिका हुई खारिज –
अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। जमानत का अभियोजन ने घोर विरोध किया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।