कर्नाटक सरकार ने शैक्षणिक संस्‍थानों में धार्मिक पोशाक ले जाने पर लगाया प्रतिबंध

कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी धार्मिक पोशाक को प्रतिबंधित करने का एक परिपत्र जारी किया है। उच्च न्यायालय के 10 फरवरी के आदेश के अनुसार परिपत्र में कक्षा में भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब, धार्मिक झंडे या इस तरह के अन्य सामानों को ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

आवासीय विद्यालयों में भी यह नियम लागू होगा

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में भी यह नियम लागू होगा। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली कर्नाटक उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि राज्य सरकार और अन्य सभी हितधारकों को शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलना चाहिए और छात्रों को कक्षाओं में लौटने की अनुमति देनी चाहिए।

भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब या धार्मिक झंडे कक्षाओं में ले जाने पर रोक

पीठ ने यह भी कहा था कि सभी याचिकाओं पर विचार किए जाने तक, सभी विद्यार्थियों को उनके धर्म या आस्था की परवाह किए बिना भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब या धार्मिक झंडे कक्षाओं में ले जाने से रोका जाना चाहिए।