रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को करोडो रूपये के चारा घोटाला मामले में दोषी ठहराया है। अदालत ने डोरंडा कोषागार से एक अरब 39 करोड 35 लाख रूपये की अवैध निकासी से जुडे मामले में लालू यादव को दोषी पाया। अदालत ने सबूतों के अभाव में 24 आरोपियों को बरी कर दिया।
21 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा
अदालत अंतिम फैसला 21 फरवरी को सुनाएगी। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया गया है।
विशेष अदालत के जज ने लालू प्रसाद को स्वयं अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया था। इस मामले में लालू प्रसाद यादव और 99 अन्य लोग आरोपी हैं। मुकदमे की सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद के वकील ने बताया की सजा 21 फरवरी को सुनाई जाएगी।
बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुआ था घोटाला
यह घोटाला झारखण्ड बनने से पहले लालू यादव के बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ था। इससे पहले करोडों रूपये के चारा घोटाले से जुडे चार मुकदमों में लालू यादव को दोषी ठहराया जा चुका है।
झारखंड उच्च न्यायालय ने चाईबासा, देवघर और दुमका खजाने में से धनराशि की अवैध निकासी से संबंधित चार मामलों में लालू प्रसाद यादव को जमानत दे रखी है।
55 आरोपियों की मृत्यु हो गई
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो- सीबीआई ने चारा घोटाले के सिलसिले में 15 वर्षों से अधिक समय में 565 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए। इस बीच, सीबीआई आज तक छह आरोपियों का पता नहीं लगा सकी और इस दौरान 55 आरोपियों की मृत्यु हो गई।