उपभोक्ता मामलों से लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा | उपभोगता मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि आपसी सहमति के जरिये लंबित उपभोक्ता वादों के निपटान के लिए आगामी 12 नवंबर को देशभर में ‘राष्ट्रीय लोक अदालत’ का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नालसा) अन्य कानूनी सेवा संस्थानों के साथ इन लोक अदालतों का आयोजन करेगा । इस अदालत में बड़ी संख्या में लंबित वादों का निपटारा होने की उम्मीद है।
मंत्रालय उपभोक्ता आयोगों में मामलों के निपटारे की लगातार कर रहा निगरानी
मंत्रालय उपभोक्ता आयोगों में मामलों के निपटारे की लगातार निगरानी कर रहा है। आगमी 12 नवंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटाए जाने वाले लंबित उपभोक्ता मामलों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के साथ सहयोग की प्रक्रिया चल रही है। इस पूरी कार्रवाई के लिए जमीनी स्तर पर कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है। और सभी उपभोक्ता आयोगों को उन मामलों की पहचान करने और सूची तैयार करने के लिए सूचित किया गया है जहां निपटान की संभावना है और जिन्हें लोक अदालत में भेजा जा सकता है।मंत्रालय ने कहा, ‘अधिकतम पहुंच सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के लिए, विभाग एसएमएस और ईमेल के माध्यम से उपभोक्ताओं, कंपनियों और संगठनों तक पहुंच रहा है। विभाग के पास 3 लाख पार्टियों के फोन नंबर और ईमेल हैं जिनके मामले आयोग में लंबित हैं। विभाग ने उपभोक्ता आयोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के , इसमें 200 से अधिक मामले के लंबित होने की जानकारी मिली है।
देश में करीब 6 लाख से ज्यादा मामले
देश में करीब 6,07,996 उपभोक्ता मामले लंबित हैं। जिनकी डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से लंबित मामलों की क्षेत्रवार पहचान की गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लगभग 1.7 लाख मामले बीमा कंपनियों से संबंधित हैं और 71,379 शिकायतें बैंकिंग, 168827 बीमा, 33919 मामले बिजली और 2316 रेलवे संबंधी लंबित हैं। वहीं एनसीडीआरसी में करीब 22,250 मामले लंबित हैं।