अंकिता भंडारी केस के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की संपत्ति जब्त कर ली गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क करने के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी गई थी।
मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की 3 करोड़ रुपये की संपत्ति को जिलाधिकारी ने किया जब्त
अंकिता भंडारी मर्डर केस मामले में पुलिस ने शनिवार को कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की 3 करोड़ रुपये की संपत्ति को जिलाधिकारी ने जब्त कर लिया है।पुलिस ने शनिवार को कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की 3 करोड़ रुपये की संपत्ति को जिलाधिकारी ने जब्त कर लिया है।
असामाजिक गतिविधियों के माध्यम से एक संगठित गिरोह बनाया और अवैध धन कमाया
गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क करने के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी गई थी। गौरतलब है कि पुलकित आर्य ने अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर उत्तराखंड के हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल जिलों में अपने होटल / रिसॉर्ट और उसके आसपास के क्षेत्रों में असामाजिक गतिविधियों के माध्यम से एक संगठित गिरोह बनाया और अवैध धन कमाया। जिसके संबंध में जिले के लक्ष्मणझूला थाने में धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम 1986 के तहत अभियोग दर्ज किया गया था, जिसे तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक लैंसडौन मणिभूषण श्रीवास्तव (वर्तमान प्रभारी निरीक्षक कोटद्वार) को सौंपा गया था।
11 जनवरी को पॉलीग्राफ टेस्ट को मिली मंजूरी
11 जनवरी को, उत्तराखंड में कोटद्वार की प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निष्कासित नेता के बेटे पुलकित आर्य के नाकों और पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी दे दी।मामले में न्यायिक दंडाधिकारी की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पुलकित जार्य से सहमति ली गई, जिसके बाद फैसला सुनाया गया।