महिलाओं को अब नौकरी में 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का लाभ दे दिया गया है। इससे संबंधित विधेयक को राज्यपाल की सहमति मिल गई। राजभवन की मंजूरी के साथ ही महिला अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार भी मिल गया है।
सीएम धामी ने जताया आभार
उत्तराखण्ड विधानसभा में पारित महिला आरक्षण बिल को राजभवन से मंज़ूरी मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह कानून प्रदेश में महिला सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य के विकास में अतुलनीय योगदान देने वाली नारी शक्ति के उत्थान हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।
सदन में पारित 14 बिलों, जिनमें अधिकतर संशोधित विधेयक थे
बताते चले कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में पारित 14 बिलों, जिनमें अधिकतर संशोधित विधेयक थे, जिसके साथ महिला आरक्षण बिल को भी राज्यपाल की मंजूरी मिलनी थी। राजभवन से ज्यादातर विधेयकों को मंजूरी मिल गई, लेकिन महिला क्षैतिज आरक्षण बिल विचाराधीन रहा।