दिव्यांग पेंशन आवेदन पत्रों के संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा समस्त सहायक कल्याण अधिकारियों को यह निर्देश जारी किए गए हैं कि बिना छायाप्रति या उसकी पंजीकरण रसीद के बिना आवेदन स्वीकार ना किए जाए ।
दिए गए यह निर्देश
समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निर्देश जारी कर कहा गया कि कृपया विकासखण्ड स्तर पर प्राप्त होने वाले सभी दिव्यांग पेंशन, दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान एवं तीलू, बौना के आवेदन पत्र यू०डी०आई०डी कार्ड की छायाप्रति या उसकी पंजीकरण रसीद के बिना स्वीकार ना किए जाए। इसके सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधिनस्थ क्षेत्रीय कर्मचारियों को निर्देश देने का कष्ट करे।
