उत्तराखंड:  “नन्दा गौरा योजना” के लिए आवेदन शुरू,12 वीं उत्तीर्ण पात्र लाभार्थियों से किया गया विशेष अनुरोध

कन्याओं के प्रति समाज की धारणाओं को परिवर्तित कर, लिंग अनुपात की असमानता में कमी लाने, साक्षरता दर में वृद्धि, बाल विवाह को समाप्त करने तथा बालिका जन्म को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड सरकार की अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना “नन्दा गौरा योजना” अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु पात्र लाभार्थियों / अभिभावकों से सम्बन्धित विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना कार्यालयों में आवदेन पत्र स्वीकार किये जा रहे हैं।

निम्न लाभ दिए जाने का प्राविधान

पात्र लाभार्थियों को “नन्दा गौरा योजना अन्तर्गत वर्तमान में विद्यमान शासनादेश संख्या-1003/XVII (4)/2018-02/2009- TC दिनांक 12 सितम्बर, 2019 के अनुसार निम्न लाभ दिये जाने का प्राविधान है –

1- बता दें कि बालिका के जन्म पर धनराशि रू-11000/-बालिका / लाभार्थी के माता के खाते में ई०पेमेन्ट के माध्यम से हस्तांतरित की जायेगी। बालिका के जन्म के 06 माह के अन्दर आवेदन करना अनिवार्य होगा।

2- वहीं कक्षा 12 उत्तीर्ण की अंक तालिका एवं अविवाहित होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा । जिसमें रू-51000/की धनराशि प्रदान की जाएगी।  जिसमें बालिका / लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डी०बी०टी) के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी। सम्बन्धित वर्ष में 30 नवम्बर तक आवेदन करना अनिवार्य होगा।

समस्त पात्र लाभार्थियों / अभिभावकों से अनुरोध

समस्त पात्र लाभार्थियों / अभिभावकों से अनुरोध किया गया है कि “नन्दा गौरा योजना” का लाभ प्राप्त करने हेतु फॉर्म (आवेदन पत्र) अपने क्षेत्र के बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाइड WWW.WECD. UK.GOV.IN से डाउनलोड करते हुए समस्त औपचारिकता पूर्ण किये हुए आवेदन-पत्र किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 से सांय 05:00 बजे तक सम्बन्धित विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाइड WWW.WECD. UK.GOV.IN में उल्लेखित सम्बन्धित विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना अधिकारी की मेल आई.डी. में जमा कर सकते हैं।

12 वीं उत्तीर्ण पात्र लाभार्थियों से विशेष अनुरोध

12 वीं उत्तीर्ण पात्र लाभार्थियों से विशेष अनुरोध किया गया है कि वे अपना आवेदन पत्र  दिनांक 30 नवम्बर, 2022 तक अनिवार्य रूप से जमा करवा दें। अन्य योजना संबंधी जानकारी के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय / बाल विकास परियोजना कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।