नैनीताल: शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एसीपी का लाभ मिलने का रास्ता साफ


हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के  चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एसीपी का लाभ दिए जाने को लेकर एकलपीठ के आदेश को चुनोती देने वाली सरकार की विशेष अपील को खारिज कर  एकलपीठ द्वारा दिये गए निर्णय की सही ठहराया है।

हुई सुनवाई-

इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायधीश एनएस धनिक की खण्डपीठ में हुई। इस निर्णय से प्रदेश के समस्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारीयो को एपीसी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। याचिकर्ताओ की तरफ से  इस  मामले की  पैरवी अधिवक्ता ललित सामंत द्वारा की गई।

यह है मामला-

इस मामले के अनुसार शिक्षा विभाग में कार्यरत दिनेश चंद्र जोशी व त्रिभुवन कोहली सहित करीब 48 लोगो ने पूर्व में एकलपीठ में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार उनको एसीपी का लाभ नही दे रही है। जबकि अन्य विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जा रहा है। एकलपीठ ने उनके हक में फैसला देते हुए कहा था कि प्रदेश के सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एसीपी का लाभ दिया जाय। आदेश हो जाने के बाद भी सरकार ने उनको एसीपी का लाभ नही दिया । एकलपीठ के आदेश को सरकार ने विशेष अपील दायर कर खण्डपीठ में चुनोती दी।