नैनीताल से जुड़ी खबर सामने आई है। नैनीताल में
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि प्रकाश की अदालत ने चोरी मामले में फैसला सुनाया है।
अर्थदंड से किया दंडित
जिसमें अदालत ने बीते कल शुक्रवार को मल्लीताल बाजार से नकदी और क्रिकेट का सामान चोरी करने के दोषी देव जाटव को दो महीने 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माने के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का कठोर कारावास भुगतना होगा।
जानें पूरा मामला
जानकारी के अनुसार गाड़ी पड़ाव निवासी पवन शाह ने मल्लीताल कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि गाड़ी पड़ाव बाजार में उनकी स्पोर्ट्स के सामान की दुकान है। साथ ही वह दूध का व्यापार भी करते हैं। बताया 17 जुलाई 2024 की सुबह पांच बजे वह दूध लेने के लिए दुकान से नीचे मुख्य मार्ग तक गए। जब वापस आए तो उन्होंने दुकान का गल्ला खुला देखा जिसमें से 20,000 रुपये गायब थे। दुकान से क्रिकेट के तीन बल्ले भी गायब थे। जानकारी मिलने पर एक युवक को आसपास के लोगों ने बल्ले के साथ देखा था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी देव जाटव निवासी गाड़ी पड़ाव को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर नकदी और बल्ले बरामद किए। इसके बाद आरोपपत्र न्यायालय में पेश किए।
अदालत ने सुनाया फैसला
अभियोजन की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।