नैनीताल: शेराघाट स्टोन क्रशर के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई, एचसी ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश

नैनीताल जिले से जुड़ी खबर सामने आई है। पिथौरागढ़ में सरयू के किनारे पीसीबी की 2021 की नियमावली के विरुद्ध स्थापित शेराघाट स्टोन क्रशर के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी

मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पिथौरागढ़ निवासी आनंद सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि पिथौरागढ़ में सरयू के किनारे मैसर्स शेराघाट स्टोन क्रशर लगाया जा रहा है जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नियमावली 2021 के विरुद्ध है। याचिका में कहा गया कि जहां इसे लगाया जा रहा है वह स्थान नदी से 40 मीटर की दूरी पर है और जंगल के करीब है। इसलिए इस पर रोक लगाई जाए।

पीसीबी से अलग से स्वतंत्र जांच कर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा

सुनवाई के दौरान पीसीबी की ओर से कहा गया कि इसे स्थापित करने की संस्तुति दी गई है, संचालन की नहीं। जब इस जगह की संयुक्त जांच की गई थी उस दौरान पीसीबी इसमें शामिल नहीं था। इस पर कोर्ट ने पीसीबी से इसमें अलग से स्वतंत्र जांच कर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।