नैनीताल हाईकोर्ट ने नदी के संरक्षण पर सुनाया फैसला, सरकार को दिए यह आदेश, एक क्लिक में पढ़िए

नैनीताल हाईकोर्ट ने नदी के सरंक्षण पर सरकार को जरूरी निर्देश दिए। नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून में जल धाराओं, जल स्रोत्रों, पर्यावरण संरक्षण सहित नदियों पर मंडरा रहे खतरे और पर्यावरण संरक्षण को लेकर दायर तीन जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। जिसमे हाईकोर्ट ने जरूरी फैसला सुनाया।

हाईकोर्ट ने की सुनवाई

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार को निर्देश दिए हैं। जिसमे कहा है कि नदी, नालों व गधेरों में जहां-जहां अतिक्रमण हुआ है उसे हटाया जाए। साथ ही उस जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। इन्हें वैसे ही देखा जाए जैसे सड़कों के दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रों को किया जाता है। हाईकोर्ट ने डीजीपी से कहा कि नदी, नालों व गधेरों में जहां अतिक्रमण के मामले आते हैं वे संबंधित एसएचओ को आदेश दें कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रिपोर्ट पेश करें। जिसमे मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने यह निर्देश दिए हैं। अब अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी।