उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं।
तीन महीने में लोकायुक्त की नियुक्ति करें
हाईकोर्ट ने सरकार को लोकायुक्त की नियुक्ति से जुड़ा बड़ा निर्देश दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संबंध में कोर्ट ने कहा है कि सरकार तीन महीने के भीतर राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति का कार्य पूरा करे। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि जब तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक लोकायुक्त कार्यालय के स्टाफ को कोई भुगतान भी न किया जाए।
हाईकोर्ट के निर्देश
रिपोट्स के मुताबिक उत्तराखंड हाई कोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में बताया गया था कि भ्रष्टाचार विरोधी संस्था के प्रमुख की नियुक्ति के बिना उसके कार्यालय के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को लोकायुक्त की नियुक्ति का आदेश जारी किया गया।