New Rule: अब 10 लाख से अधिक कीमत के‌ लग्जरी आइटम्‍स में लगेगा इतने प्रतिशत टीसीएस, लागू हुआ नया नियम

देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। अब 10 लाख रुपए से अधिक कीमत वाली लग्‍जरी आइटम्‍स में 1 प्रतिशत टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) लगेगा।

1 प्रतिशत TCS लागू

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 1 प्रतिशत टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) को तत्काल प्रभाव से लागू किया है।‌ इस संबंध में इन नये नियम को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीडीटी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लग्जरी वस्तुओं की इस लिस्ट पर टैक्स 22 अप्रैल, 2025 से लागू किया गया है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सामान खरीदने पर खर्च की गई राशि 10 लाख रुपए से अधिक है, तभी इस पर TCS लगाया जाएगा।

CBDT की ओर से जारी की गई सूची में यह लग्जरी वस्तुएं हैं शामिल

जिसमें लग्जरी घड़ियां (Wrist Watches), एंटीक आर्ट जैसे पेंटिंग्स और मूर्तियां, संग्रहणीय चीजें जैसे सिक्के और डाक टिकट, यॉट्स, रोइंग बोट्स, कैनो और हेलीकॉप्टर, लग्जरी धूप का चश्मा (Sunglasses), महंगे हैंडबैग, पर्स, ब्रांडेड और लग्जरी जूते, स्पोर्ट्स आइटम जैसे गोल्फ किट, स्की वियर, होम थिएटर सिस्टम, पोलो या रेस क्लब के लिए घोड़े शामिल हैं।