उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में पुलिस के दो हजार पदों पर भर्ती में आयु सीमा में छूट दिए जाने के मामले में अब सुनवाई 7 मई को होगी।
इस दिन होगी सुनवाई
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दिए जाने के मामले में गुरुवार को सुनवाई नहीं हो पाई। जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 7 मई की तिथि नियत की है। कोर्ट ने माना है कि बढ़ती बेरोजगारी के अनुरूप युवाओं को भर्ती के लिए दो साल का समय दिया जाना चाहिए। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि चयन प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन अंतिम परिणाम कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगा।
संशोधन की मांग
रिपोर्ट्स के मुताबिक चमोली निवासी रोशन सिंह ने याचिका दायर की। जिसमे कहा है कि पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी, आईआरबी के लिए 20 अक्टूबर 2024 को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। पुलिस भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 22 वर्ष निर्धारित की गई है, इसमें भी संशोधन किए जाने की बात कही।