सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को सख्त निर्देश: कोविड-19 पीड़ितों के परिवारवालों को बगैर समय गंवाए दे मुआवजा

देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। ऐसी ही एक जरूरी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को सख्त निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोविड-19 के पीड़ितों के परिजनों को समय बर्बाद किए बिना मुआवजा दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश-

इस संबंध में जस्टिस एम आर शाह और बीवी नागरत्न ने कहा कि यदि कोई ऐसा दावेदार हो जिसे मुआवजा न मिला या फिर उसके अनुरोध को खारिज किया गया हो तो वह मामले से जुड़ी शिकायत निवारण समिति के पास अपनी शिकायत कर सकता है। जिस पर कोर्ट ने समिति को भी सख्त लहजे में आदेश दिया कि शिकायत पर चार सप्ताह के भीतर सुनवाई हो जानी चाहिए।

जानें-

इस संबंध में ‌मार्च के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोरोना संक्रमण से हुई मौत के मामले में मुआवजा दावे के लिए 60 दिन की अवधि होगी। जिसमें मार्च तक हुए मौत के मामले में मुआवजे के लिए परिवारजनों को 60 दिन का समय दिया गया। जिस दौरान वह मुआवजे के लिए अपना दावा कर सकते थे। वहीं मार्च के बाद कोरोना से होने वाली मौत के मामले में मुआवजा दायर करने करने के लिए 90 दिनों की अवधि तय की गई।