अधिवक्ता ने 20 रूपये के लिए 22 साल तक लड़ी कानूनी लड़ाई, अब आया चौंकाने वाला फैसला, जानें

हम देश दुनिया की खबरों से आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर‌‌ लखनऊ से सामने आई है। जहां एक वकील ने 20 रूपये के लिए 22 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी। जिसमें कुछ समय पहले फैसला सुनाया गया है।

जानें पूरा मामला-

जानकारी के अनुसार इस संबंध में मथुरा के होलीगेट क्षेत्र के निवासी अधिवक्ता तुंगनाथ चतुर्वेदी ने बताया कि 25 दिसंबर 1999 को अपने एक सहयोगी के साथ मुरादाबाद जाने के लिए टिकट लेने के लिए वह मथुरा छावनी की टिकट खिड़की पर गए थे। टिकट 35 रुपए का था। उन्होंने खिड़की पर मौजूद व्यक्ति को 100 रुपए दिए, जिसने दो टिकट के 70 रुपए की बजाए 90 रुपए काट लिए और कहने पर भी उसने बचे 20 रुपए वापस नहीं किए। जिस पर यात्रा सम्पन्न करने के बाद ‘नॉर्थ ईस्ट रेलवे’ (गोरखपुर) तथा ‘बुकिंग क्लर्क’ के खिलाफ मथुरा छावनी को पक्षकार बनाते हुए जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। वहीं 22 साल से अधिक समय बाद पांच अगस्त को इस मामले का निपटारा हुआ है।

अधिवक्ता के पक्ष में आया फैसला-

इस मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने अब‌ रेलवे को एक माह में उन्हें 20 रुपए पर प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगाकार पूरी रकम चुकानी होगी। इसके साथ ही आर्थिक व मानसिक पीड़ा एवं वाद व्यय के रूप में 15 हजार रुपए जुर्माने के रूप देने के भी निर्देश दिए हैं।