देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मामले पर आज 03 अगस्त को बड़ा फैसला सुनाया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI सर्वे को दी हरी झंडी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्ञानवापी मुद्दे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए ASI सर्वे को हरी झंडी दे दी है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की तरफ से सर्वे रोकने के लिए लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया है। जिस पर अदालत ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा है कि न्याय के लिए यह सर्वे जरूरी है। कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ASI ज्ञानवापी परिसर में सर्वे करेगा। एएसआई ने कहा कि अगर खुदाई करने की जरुरत हुई तो उसके लिए पहले कोर्ट से इजाजत ली जाएगी। हिंदू पक्ष का कहना है कि विवादित जगह पहले मंदिर था। औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी।
मुस्लिम पक्ष ने सर्वे ढ़ांचे को क्षति की बात कहीं थी
दरअसल 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी के ASI सर्वे का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट फिर हाईकोर्ट में ASI सर्वे के फैसले को चुनौती दी थी। अब हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि सर्वे से ढांचे को क्षति पहुंच सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक माना जा रहा है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है।