पाकिस्तान में एक अदालत ने महिला न्यायाधीश को कथित तौर पर धमकाने के मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस्लामाबाद के न्यायिक मजिस्ट्रेट मलिक अमान ने अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट देने संबंधी इमरान खान की याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने अधिकारियों से इमरान खान को 18 अप्रैल को अदालत में पेश करने का आदेश दिया।
29 मार्च को अदालत के समक्ष होना था पेश
24 मार्च की आखिरी सुनवाई में कोर्ट ने खान के गैर जमानत वारंट को जमानती वारंट में तब्दील कर दिया था। उन्हें 29 मार्च को अदालत के समक्ष पेश होना था लेकिन वह कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हो सके थे। इससे पहले वरिष्ठ सिविल जज राणा मुजाहिद रहीम ने 13 मार्च को उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
जानें कबका है मामला
यह मामला पिछले साल इमरान खान के उस भाषण पर आधारित है, जिसमें उन्होंने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जेबा चौधरी और इस्लामाबाद के पुलिस अधिकारियों को कथित तौर पर धमकाया था। खान के खिलाफ पाकिस्तान पेनल कोड (पीपीसी) और एंटी टेररिज्म एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। इसके अलावा इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की। लेकिन बाद में आतंकवाद की धाराएं हटा दी गईं।