अब परिवार में कोई एक व्यक्ति ले सकेगा केंद्र सरकार की दो पेंशन का लाभ, जानिये विस्तार से

पेंशनर्स वेलफेयर विभाग ने एक डिटेल जारी की जिसके तहत अब परिवार में कोई एक व्यक्ति केंद्र सरकार की दो पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकता है। यदि किसी परिवार में दो लोग केंद्रीय कर्मचारी हों तो यह नियम संभव है। और यदि किसी बच्चे के माता और पिता दोनों सरकारी कर्मचारी हों तो दो पेंशन का लाभ लिया जा सकता है। हालांकि दो पेंशन रूल के नियमों में कुछ शर्तें रखी गई हैं जिन्हें पूरा करने के बाद दो-दो पेंशन का लाभ लिया जा सकता है।

पेंशन का फायदा दिया जाएगा

योजना के तहत, अगर पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और इनमें किसी एक की नौकरी के दौरान या रिटायरमेंट के बाद मृत्यु हो जाती है, तो फैमिली पेंशन का लाभ दोनों में किसी एक को मिलेगा जो जिंदा हो। पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी को और पत्नी की मृत्यु होने पर पति को फैमिली पेंशन का लाभ मिलेगा। और यदि दोनों की मृत्यु हो जाए तो जीवित बच्चे को माता और पिता दोनों की पेंशन का फायदा दिया जाएगा। पेंशन विभाग ने कुचनसमे पूर्व में ‘पेंशन से जुड़े 75 मुख्य नियम’ नाम से एक सीरीज की शुरूआत की जिसके जरिये उम्रदराज पेंशनभोगियों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि किसी विधवा या तलाकशुदा बेटी को भी फैमिली पेंशन का लाभ मिलता है जब उसके पति की मृत्यु अथवा पति से तलाक अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद हुई हो, इसके उत्तर में पेंशन विभाग ने बताया है, फैमिली पेंशन का लाभ किसी विधवा या तलाकशुदा बेटी को तभी मिलेगा जब पति से तलाक माता-पिता के जीवित रहने के दौरान हुआ हो।यदि सरकारी कर्मचारी की आश्रित बेटी तलाकशुदा है तो फैमिली पेंशन का लाभ तभी मिलेगा जब तलाक का केस किसी कंपिटेंट कोर्ट में चल रहा हो। यह केस सरकारी कर्मचारी या पेंशनर के जीवित रहते शुरू होना चाहिए, लेकिन तलाक उनकी मृत्यु के बाद भी मिला हो तो नियम लागू होता है। इस स्थिति में फैमिली पेंशन तलाक के दिन से शुरू किया जाएगा, ताकि तलाकशुदा बेटी को भी सर्कट की इस योजना का फायदा मिल सके।

बेटियों के लिए पेंशन

पेंशनभोगी की जायज अविवाहित बेटी के सन्दर्भ में बीबी एक सवाल सामने आया कि क्या कोई अविवाहित बेटी फैमिली पेंशन के लिए क्लेम कर सकती है, और यदि कर सकती है तो इसकी अवधि क्या रखी गई जाएगी। इसके उत्तर में पेंशन विभाग ने बताया है, इस स्थिति में फैमिली पेंशन क्लेम करने के लिए कोई अवधि निश्चित नहीं की गई है। अविवाहित बेटी को तब तक फैमिली पेंशन का लाभ मिल सकता है जब तक उसकी शादी न हुई हो और यदि बेटी विधवा हो या तलाकशुदा हो तो दुबारा शादी होने तक फैमिली पेंशन का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा उसे फैमिली पेंशन का लाभ लेने का अधिकार तभी तक है जब तक वह बेरोजगार है।

दिव्यांग बच्चों के लिए पेंशन का क्या प्रावधान है?

इस योजना के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है और वह है दिव्यांग बच्चों के लिए पेंशन का क्या प्रावधान है, और इस सवाल पर पेंशन विभाग ने जवाब दिया कि जिन मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनर के बच्चे दिव्यांग हैं, उनके लिए सरकार फैमिली पेंशन को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है। इसके बारे में फ़िलहाल विचार चल रहा है। प्रशासन इन बच्चों की भलाई और पालन-पोषण को देखते हुए फैमिली पेंशन की राशि बढ़ा सकती है। सरकार इसके लिए नियमों में कुछ बदलाव करने की तैयारी कर रही है। किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशनर की मृत्यु के बाद उसके दिव्यांग बच्चों को1972 में आये सीसीएस (पेंशन) रूल्स के तहत फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाए, इसके लिए आर्थिक मानदंडों में बदलाव करने के निर्देश दिए जा चुके हैं, जिससे की बहुत जल्द दिव्यांग बच्चो के लिए नियम लागू किया जा सके।