देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। लोकसभा में आज मंगलवार को ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ विधेयक पेश हो गया है।
केंद्रीय कानून मंत्री ने विधेयक को सदन के पलट पर रखा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज विपक्ष के भारी शोरगुल के बीच केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक को सदन के पलट पर रखा। संविधान के 129वें संशोधन का बिल और यूनियन टेरिटरी लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 पेश किया गया।
जानें क्या है वन नेशन वन इलेक्शन
भारत में वन नेशन-वन इलेक्शन का मतलब है कि संसद के निचले सदन यानी लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराए जाएं। इसके साथ ही स्थानीय निकायों यानी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों के चुनाव भी हों।
वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे
इसके लागू होने से फायदे होंगे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने से चुनाव पर होने वाला खर्च कम किया जा सकेगा। मतदान केंद्रों पर EVM के इंतजाम, इसकी सुरक्षा और चुनाव के लिए कर्मचारियों की तैनाती की कवायद बार-बार नहीं करनी पड़ेगी। इससे चुनावी प्रक्रिया में आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इससे वोट प्रतिशत में इजाफा होगा क्योंकि वोटर एक साथ,दोनों स्तर के चुनाव में वोट डाल सकेंगे।