मोटर दुर्घटना मामले में बीमा कंपनी को 44 लाख से अधिक की धनराशि अदा करने के कोर्ट ने दिये आदेश
मोटर दुर्घटना के एक मामले में जिला जज मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने बीमा कंपनी को 44 लाख 92 हजार 182 रुपये प्रतिकर की धनराशि के रूप में अदा करने के आदेश दिये है। साल 2020 को सितारगंज के पास दुर्घटना में दो लोगों की हुई थी मृत्यु परिवाद…