
देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक पारित हो गया है।
लोकसभा में पारित हुआ सार्वजनिक परीक्षा विधेयक
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बिल परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक करने या उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले दोषियों को दंडित करने के लिए लाया गया नया विधेयक है। इसमें स्कूल परीक्षा से लेकर, कॉलेज परीक्षा और सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा भी शामिल है। इस बिल के तहत सरकार ने दोषियों के खिलाफ बेहद सख्त प्रावधान लागू किए हैं। इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा होगी और एक करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगेगा। इसके अलावा अगर कोई व्व्यक्ति किसी दूसरे परीक्षार्थी की जगह परीक्षा देने जाता है और दोषी पाया जाता है तो उसे 3 से 5 साल की सजा होगी।
राष्ट्रपति की औपचारिक मंजूरी के बाद यह कानून बनेगा
रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने इस बिल को सोमवार को सदन में पेश किया था। इस नये विधेयक को आज मंगलवार को पास किया गया है। अब इसे उच्च सदन में पेश किया जाएगा और फिर राष्ट्रपति की औपचारिक मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा।