पिथौरागढ़: अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में जीजा सहित तीनों आरोपियों को 20वर्ष का कारावास के साथ 25-25 हजार जुर्माने से भी किया दंडित

पिथौरागढ़ से जुड़ी खबर सामने आई है। यहां दुराचार के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने आरोपी जीजा समेत तीन आरोपियों को 20 वर्ष का कारावास साथ ही 25-25 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना न देने पर आरोपियों को 5 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

वर्ष 2021 में बेरीनाग में नाबालिग के साथ हुआ था दुराचार

बेरीनाग में वर्ष 2021 में 14 साल 6 माह की नाबालिग के साथ दुराचार मामले में पीड़िता की बड़ी बहन के पति गणेश राम समेत दो अन्य ने दुष्कर्म किया था। मामले की जानकारी के बाद परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने तीनों आरोपियों गणेश राम, दीपक जोशी, संदीप कुमार को भादवि की धारा 376 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया था। उसके पश्चात् मामला जिला न्यायालय में चला। पीड़ित पक्ष की ओर से डीजीसी फौजदारी अधिवक्ता प्रमोद पंत ने पैरवी की।

20 वर्ष का कारावास और 25-25 हजार के जुर्माने से किया दंडित

विवेचना पूर्ण कर पुलिस ने आरोप पत्र नान्यालय में दाखिल किया था। सोमवार को विशेष सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पत्रवाली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसिलन कर जीजा समेत अन्य आरोपियों को 20 वर्ष का कारावास और 25-25 हजार के जुर्माने से दंडित किया है।