अब छूट्टी वाले दिन भी चेक होगा क्लियर : आरबीआई के नए नियम

भारतीय रिजर्व बैंक ने इस महीने से देश में एक जरूरी बदलाव किया है, जिससे नौकरी करने वालों को बड़ा फायदा होगा। अब से नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस की सुविधा हर दिन उपलब्ध होगी। जबकि पहले यह सेवा बैंकों के सभी कार्य दिवसों यानि वर्किंग डेज पर ही उपलब्ध रहती थी।

नियम के खास पहलू

अब छुट्टी के दिन भी चेक क्लियर हो सकेगा यानि अगर शनिवार को चेक जारी होगा तो वह रविवार को भी क्लियर हो सकता है। आपको चेक के क्लीयरेंस के लिए हर समय अपने खाते में बैलेंस रखना होगा, वरना चेक बाउंस हुआ तो पेनल्टी भी लग सकती है। ध्यान रहे कि पहले चेक जारी करते समय ग्राहक सोचते थे कि ये छुट्टी के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन अब छुट्टी के दिन भी आपका चेक क्लियर हो सकता है।

लोगों को इस तरह फायदा होगा

अब चूंकि एनएसीएच सर्विस 24 घंटे उपलब्ध होगी तो बैंक में छुट्टी होने पर भी आपके बैंक खाते से ईएमआई कट जाएगी। म्यूचुअल फंड, लोन की ईएमआई, टेलीफोन सहित सभी बिलों का भुगतान अब बैंक की छुट्टी रहने पर भी हो जाएगा। इसके साथ, पहले ज्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों के खाते में सैलरी डालने के लिए नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस का इस्तेमाल करती थीं, जिससे बैंक में छुट्टी के दिन आपके अकाउंट में सैलरी नहीं आती है। लेकिन अब इस सुविधा के 24 घंटे उपलब्ध होने से, छुट्टी के दिन भी आपके खाते में पैसे जमा हो जाएंगे।