आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शेल्टर होम में नहीं रख सकते कुत्ते, जहां से उठाया, वहीं छोड़ने के निर्देश, सभी राज्यों को भी दिया यह नोटिस

देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। आज शुक्रवार को आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।

रेबीज और खतरनाक कुत्तों को न छोड़ा जाए

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि शेल्टर होम में रखे गए सभी कुत्तों को छोड़ दिया जाए, लेकिन बीमार और हिंसक कुत्ते शेल्टर होम में ही रहेंगे। उनकी नसबंदी के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि कुत्तों को जहां से उठाया गया है, उन्हें उसी स्थान पर रिलोकेट किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की तीन जजों की बेंच ने यह आदेश दिया। इस फैसले के साथ ही 11 अगस्त के पुराने आदेश पर रोक भी लगाई गई है। जिसमें दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने का निर्देश था।

दिए यह निर्देश

रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि केवल निर्धारित जगह पर ही कुत्तों को खाना दिया जाए। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जाएगा। अगर ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी। शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा।सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस संबंध में नोटिस भी जारी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आवारा कुत्तों को लेकर नेशनल पॉलिसी बनाई जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश का दायरा बढाते हुए कहा कि अब जो भी निर्देश दिए जाएंगे वो पूरे देश के लिए लागू होगा।