बच्चों के दोपहिया वाहन में बैठने को लेकर बनें ये नये  नियम, जानें कबसे होंगे लागू

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केन्‍द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया है। इसके अंतर्गत चार वर्ष की आयु के उन बच्‍चों की सुरक्षा का प्रावधान हैं जिन्‍हें मोटर साइकल पर बैठाकर ले जाया जाता है। इसमें मोटर साइकिल के लिए सुरक्षा प्रबंध और क्रैश हेलमेट का का होना जरूरी होगा।

नियमों का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का जुर्माना

इसमें चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की गति भी तय कर दी गई है। नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का जुर्माना और तीन महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है ।  ये नियम, केन्‍द्रीय मोटर वाहन द्वितीय संशोधन नियम 2022 के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष के बाद लागू होंगे।