पहले से महंगाई की मार झेल रहे उपभोक्ताओं के लिए एक और खास खबर सामने आई है । आज यानी सोमवार से खाद्य वस्तु महंगी कर दी गई हैं । जीएसटी परिषद ने 18 जुलाई से खाद्य वस्तुओं समेत कई वस्तुओं के दामों में बदलाव कर दिया है । अब आपको इन वस्तुओं को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे । वही बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी छूट जारी रहेगी ।
इन वस्तुओं के बढ़े दाम
• प्रिंटिंग/राइटिंग या ड्रॉइंग इंक, एलईडी लाइट्स, एलईडी लैम्प, ब्लेड, चाकू, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स, अनाज छंटाई मशीन, डेयरी मशीन, फल-कृषि उत्पाद छंटाई मशीन, पानी के पंप, साइकिल पंप, सर्किट बोर्ड आदि पर 18 फीसद जीएसटी लगेगा । अभी तक 12 फीसदी था ।
• पैकेज्ड एवं लेबल युक्त दही (फ्रोजन को छोड़कर), लस्सी, पनीर, शहद, अनाज, मांस और मछली खरीदने पर 5 फीसद जीएसटी चुकाना होगा ।
• वहीं आटा चक्की, दाल मशीन पर 5 फीसद की जगह 18 फीसद जीएसटी देना होगा ।
• अस्पताल में 5,000 रुपये (गैर-आईसीयू) से अधिक किराये वाले कमरे पर 5 फीसद जीएसटी देना होगा ।
• चेक बुक जारी करने पर बैंकों की ओर लिए जाने वाले शुल्क पर 18 फीसद जीएसटी लगेगा ।
• मैप, एटलस और ग्लोब पर 12 फीसद जीएसटी लगेगा।
• होटल के 1,000 रुपये प्रति दिन से कम किराये वाले कमरे पर 12 फीसद जीएसटी देना होगा ।
जानें क्या हुआ सस्ता
•जिन वस्तुओं पर ईंधन लागत शामिल है। उन ऑपरेटरों के लिए माल ढुलाई किराया पर जीएसटी 18 फीसद से कम होकर 12 फीसद रह जाएगी ।
• रोपवे के जरिये यात्रियों और सामान लेकर आने-जाने पर 5 फीसद टैक्स लगेगा । अभी तक यह 18 फीसद था ।
•स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण, शरीर के कृत्र्मि अंग, बॉडी इंप्लाट्स, इंट्रा ओक्यूलर लेंस आदि पर 5 फीसद टैक्स लगेगा अभी तक यह 12 फीसद था ।
•डिफेंस फोर्सेज के लिए आयातित कुछ खास वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगेगा।