देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते है। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। ज्ञानवापी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है।उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी।
अदालत ने पूजा करने की दी अनुमति
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। अदालत ने पूजा करने की अनुमति दे दी है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच से फैसला आया। फैसला सुबह 10 बजे सुनाया गया। अदालत ने वाराणसी जिला जज के 31 जनवरी के पूजा शुरू कराए जाने के आदेश को सही करार दिया। जिसके बाद अब हाईकोर्ट के इस आदेश से व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी। कोर्ट ने 15 फरवरी को दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।
फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
रिपोर्ट्स के मुताबिक हाईकोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद के एक तहखाने में हिंदू प्रार्थनाओं की अनुमति देने वाले फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। जिस पर इस याचिका में आज सोमवार (26 फरवरी) को इलाहाबाद हाई कोर्ट सुनवाई करते हुए वाराणसी जिला अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।