उत्तराखंड: प्रदेश में सुरक्षित होगा एडवेंचर टूरिज्म: बंजी जंपिंग के लिए कड़े होंगे सुरक्षा मानक, सरकार ने तैयार की नई नियमावली

उत्तराखंड: उत्तराखंड में हाल के दिनों में बंजी जंपिंग के दौरान हुई दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने इस साहसिक खेल को सुरक्षित बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है।

सरकार का बड़ा कदम

इसके तहत अब सरकार बंजी जंपिंग के सुरक्षा मानकों को बेहद कड़ा करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए नियमों का एक व्यापक मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार कर लिया गया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के बाद पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। इस नई नियमावली के तहत अब बंजी जंपिंग जैसी साहसिक गतिविधियों की कमान जिला प्रशासन के बजाय सीधे पर्यटन विभाग के हाथों में होगी, जिसे इस गतिविधि का नोडल विभाग बनाया जा रहा है।
​अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित होगी नई नियमावली

​हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (UTDB) की बोर्ड बैठक में बंजी जंपिंग और रिवर राफ्टिंग सहित अन्य साहसिक खेलों में सुरक्षा बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई थी। पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल के निर्देश पर विभाग ने सभी हितधारकों से बातचीत कर इस नियमावली का मसौदा तैयार किया है। इसके लिए दुनिया के उन देशों की नियमावली का भी गहन अध्ययन किया गया है जहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स बडे़ पैमाने पर सुरक्षित तरीके से संचालित किए जाते हैं। नियमों की अनदेखी करने वाले ऑपरेटरों पर न केवल भारी जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि उनका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द करने जैसी सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।

प्रस्तावित नियमावली की मुख्य बातें

• ​अंतरराष्ट्रीय स्तर का ढांचा: बंजी जंपिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर अंतरराष्ट्रीय मानकों से लैस होना अनिवार्य होगा।
• ​मेडिकल सर्टिफिकेट की अनिवार्यता: बुजुर्गों और सीनियर सिटीजंस के लिए जंप करने से पहले मेडिकल सर्टिफिकेट देना अनिवार्य किया जाएगा।
• ​कड़े उपकरण और ऑपरेटर मानक: उपकरणों के तकनीकी पैरामीटर तय होंगे। साथ ही, ऑपरेटरों की योग्यता और उनके अनुभव के कड़े मानक निर्धारित किए गए हैं।
• ​समय-समय पर औचक निरीक्षण: उपकरणों और सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए समय-समय पर अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण किया जाएगा।
• ​सख्त SOP और इमरजेंसी प्लान: किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राहत और बचाव कार्यों की एक बेहद सख्त एसओपी (SOP) लागू की जाएगी।