उत्तराखंड: साली की हत्या के जुर्म में जीजा को आजीवन कारावास की सजा

रामनगर: महिला की हत्या कर शव जलाकर नहर में फेंकने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट से मृतका के जीजा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जबकि साक्ष्य छिपाने के मामले में आरोपी के साले को चार साल की सजा दी गई है।

यह है पूरा मामला

15 जून को रामनगर नंदपुर की सिचाई नहर में जन्नत उर्फ निखत अंसारी निवासी दिल्ली भजनपुर का शव मिला था। मामले की जांच के दौरान मृतक महिला के जीजा सोनू सैनी पुत्र पूरन सिंह निवासी रामनगर के ग्राम चोरपानी के साली का कत्ल करने की बात सामने आई। निखत के शव को ठिकाने लगाने में गुड्डृ उर्फ राहुल सैनी पुत्र ओमप्रकाश के शामिल होने की पुलिस को जानकारी हुई। जिसके बाद मृतिका के पति ने पुलिस को मामले की तहरीर दी थी।

आजीवन कारावास की हुई सजा

साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश मोनिका मित्तल ने मुख्य आरोपित सोनू को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास साथ ही दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं चुकाने पर आरोपी को दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी सोनू के साले को साक्ष्य छिपाने के जुर्म में चार साल के सश्रम कारावास की सुनाई गई है।