उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड के हाईकोर्ट में देश में शिक्षकों की पदोन्नति के लिए शिक्षा विभाग मोटिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल करेगा।
आदेश जारी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। शिक्षा सचिव ने आदेश जारी किया कि मामले में प्रेमलता बौडाई व अन्य में पारित 21 अप्रैल 2022 के आदेश के खिलाफ मोटिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल की जाए।
हाइकोर्ट से ली जा रही अनुमति
रिपोर्ट्स के मुताबिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, याचिकाकर्ता शिक्षकों के पदों को खाली छोड़ते हुए अन्य शिक्षकों की पदोन्नति की जा सके, इसके लिए हाईकोर्ट से अनुमति ली जा रही है। अनुमति मिलने पर शिक्षकों की पदोन्नति की जाएगी, जबकि याचिकाकर्ताओं के पदों पर हाईकोर्ट का जो भी फैसला होगा उस पर अमल किया जाएगा।