उत्तराखंड: देहरादून के बहुचर्चित अनुपमा गुलाटी हत्याकांड मामले में दोषी पति को कोई राहत नहीं, नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनाया यह बड़ा फैसला

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। नैनीताल हाई कोर्ट ने देहरादून के बहुचर्चित अनुपमा गुलाटी हत्याकांड के मामले में दोषी इंजिनियर पति राजेश गुलाटी की अपील पर सुनवाई की। 

अदालत का निर्णय

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में बुधवार को गुरुवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने निचली अदालत के गुलाटी को आजीवन कारावास की सजा से संबंधित संबंधित निर्णय काे बरकरार रखा है।

इस घटना पर दहला था पूरा देश

यह घटना वर्ष 2010 में हुई, जिसने पूरे देहरादून ही नहीं देश को भी दहला दिया था।  इंजीनियर राजेश गुलाटी ने बेरहमी से अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी की हत्या की दी। उसने घर में ही इलेक्ट्रिक आरी से शव के 72 टुकड़े कर दिए। जिसके बाद उसने इन्हें बड़े फ्रीजर में डाला और धीरे-धीरे कर शव के टुकड़े जंगल में फेंकता गया दिल दहला देने वाली यह घटना कैंट कोतवाली क्षेत्र में  दिसंबर 2010 को सामने आई थी। 12 दिसंबर 2010 को जब अनुपमा का भाई दिल्ली से देहरादून आया तब जाकर हत्या का राज खुला था। देहरादून कोर्ट ने पहली सितंबर 2017 को राजेश गुलाटी को आजीवन कारावास के साथ ही 15 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई थी। 

1999 में दोनों ने की थी लव मैरिज

राजेश ने अनुपमा से 10 फरवरी 1999 को लव मैरिज की थी। दोनों के बीच 1992 से अफेयर चल रहा था। शादी के बाद वर्ष 2000 में राजेश, अनुपमा को लेकर यूएस चला गया। वहां जून 2006 में उन्हें जुड़वा बच्चे सिद्धार्थ और सोनाक्षी हुए। वर्ष 2008 में दोनों दिल्ली आ गए। इसके बाद राजेश परिवार समेत देहरादून आ गया।