उत्तराखंड: बाहरी लोगों का वोटर लिस्‍ट में नाम, हाईकोर्ट हुआ सख्त, राज्य निर्वाचन आयोग से मांगा यह जवाब, कल होगी अब सुनवाई

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है। इसी बीच पंचायत चुनाव से जुड़ी जरूरी जानकारी है।

हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

आज गुरूवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले के ग्राम पंचायत बुढ़लाकोट की मतदाता सूची में शामिल बाहरी क्षेत्र के लोगों के नाम हटाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने की। जिसमें हाईकोर्ट ने सख्त रूख में कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है कि बाहरी लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने के कौन से मापदंड अपनाए गए? कहा कि सूची में शामिल करते समय किस आधार पर चिह्नित किया गया कि बाहरी लोग यहीं के निवासी हैं। कोई रिकार्ड है तो शुक्रवार तक कोर्ट में पेश करें। कोर्ट ने वोटरों का वेरिफिकेशन रिकार्ड पेश करने को कहा है।

याचिका दायर की

रिपोर्ट्स के मुताबिक नैनीताल जिले में किलबरी-पंगोट क्षेत्र के बुढलाकोट निवासी आकाश बोरा ने जनहित याचिका दायर की। जिसमे उन्होंने बताया कि गांव की मतदाता सूची में बाहरी क्षेत्र के 82 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। इसमें से अधिकांश उड़ासी के निवासी हैं। जिसके बाद इसकी शिकायत एसडीएम को की गई। एसडीएम की ओर से जांच कमेटी गठित की गई। बताया कि कमेटी ने मतदाता सूची का अवलोकन कर पाया कि सूची में 18 लोग बाहरी क्षेत्र के निवासी हैं लेकिन अंतिम सूची जारी होने के बाद भी चिन्हित 18 लोगों के नाम मतदाता सूची से नहीं हटाए गए। याचिका दायर करने के बाद 30 अन्य की सूची भी कोर्ट में पेश की गई, शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं।