विशेष सत्र न्यायाधीश एसएमडी दानिश के न्यायालय ने चरस तस्करी के मामले में आरोपी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा दी गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोविंद बल्लभ उपाध्याय और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी चंचल सिंह पपोला ने पैरवी की।
जाने पूरा मामला-
यह मामला 18 अगस्त 2019 का है। कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी पस्सू माजिला (19) निवासी डिग्री कॉलेज गेट, कठायतबाड़ा को गड़िया गांव, बिलौना में पुलिया के पास से 6.01 ग्राम स्मैक के साथ मय केटीएम बाइक के गिरफ्तार किया था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह रुद्रपुर और हल्द्वानी से स्मैक लाकर बागेश्वर में लड़कों को बेचता है। उसने स्मैक बेचकर कमाए रुपयों से ही बाइक भी खरीदी है। इसी बाइक का उपयोग वह स्मैक लाने के लिए करता है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच के बाद चार्जशीट न्यायालय में दायर की।
कारावास की सजा-
विशेष सत्र न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य और अन्य दस्तावेजों के आधार पर आरोपी के खिलाफ दोषसिद्ध कर सजा सुनाई।