उत्तराखंड: नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ मामले में आरोपी को चार साल के कठोर कारावास की सजा

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) ने सातवीं की छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी को चार वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जाने पूरा मामला-

यह मामला काशीपुर का है। जहां एक महिला ने पुलिस को बताया था कि 13 अप्रैल, 2018 को वह सातवीं में पढ़ने वाली अपनी बेटी को स्कूल से लेकर लौट रही थी। रास्ते में घात लगाकर बैठे गौरी शंकर बेटी को पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354, 354 क, 506 के तहत धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया।

कारावास की सजा-

अभियोग पत्र दायर होने के बाद मामला एफटीसी/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत में चला। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) रीना नेगी ने गौरी शंकर को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट में सात साल की सजा और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। छेड़छाड़ और धमकाने के आरोपों में अभियुक्त को एक-एक साल की सजा सुनाई है। ये तीनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।