उत्तराखंड: UCC कानून नियमावली के तहत अब सभी जिलों में मिलेगी यह सुविधा, जानें

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू है। इस नियमावली के तहत अब सभी जिलों में सुविधा मिलेगी।

मिलेगी यह सुविधा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नियमावली के तहत अब सभी जिलों में स्थित उप निबंधक (सब रजिस्ट्रार) कार्यालयों में भी विवाह और वसीयत का पंजीकरण हो सकेगा। अब प्रदेश के सामुदायिक सुविधा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से पंजीकरण कराने की सुविधा मिलेगी। इस संबंध में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने यह सिफारिश की। जिसके बाद समिति की सिफारिश के मुताबिक, जल्द प्रदेश के सभी 13 जिलों में स्थित उप निबंधक कार्यालयों में भी विवाह पंजीकरण होंगे।