उत्तराखंड: माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादलों का रास्ता साफ, शासन ने जारी किए यह निर्देश

उत्तराखंड: उत्तराखंड शासन ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रधानाचार्यों, प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों (LT) के वार्षिक स्थानांतरण सत्र 2026-27 के तहत तबादलों की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।

दिए यह निर्देश

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सचिव रवीनाथ रमन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य सरकार ने ‘उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017’ के तहत गठित समिति की संस्तुतियों पर अमल करने का निर्णय लिया है। ​समिति ने गंभीर रूप से बीमार कार्मिकों, विकलांगता, मानसिक रूप से विक्षिप्त/लाचार आश्रितों, विधवा/विधुर, तलाकशुदा, आपदा प्रभावित और माता-पिता की गंभीर बीमारी के आधार पर प्राप्त आवेदनों पर स्थानांतरण की संस्तुति दी है। वर्तमान में नैनीताल उच्च न्यायालय के 16 दिसंबर 2025 के निर्णय के कारण ‘सुगम से दुर्गम’ स्थानांतरण पर रोक लगी हुई है। इस संबंध में प्राप्त आवेदनों को कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को पुनर्विचार हेतु भेजा गया है। शासन ने सभी आवेदन पत्र वापस करते हुए निर्देश दिए हैं कि अधिनियम की धारा-27 के तहत गठित समिति की सिफारिशों के अनुरूप निर्धारित समय सीमा के भीतर नियुक्ति प्राधिकारियों के स्तर से नियमानुसार कार्रवाई की जाए। शासन ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे इन स्थानांतरण प्रस्तावों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाई सुनिश्चित करें।