उत्तराखंड: इन विद्यार्थियों का अभिलेख सत्यापन इन वजहों से निरस्त, जाने

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा विभिन्न विभागों के स्नातक स्तरीय पदों के अन्तर्गत सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मुन्सरिंग, रीडर, कार्यालय सहायक तृतीय, सहायक समीक्षा अधिकारी, फोरमैन परिसम्पति, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के पदों की दिनांक 31-12-2023 को लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि- उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की अभिलेख सत्यापन हेतु द्वितीय चरण की सौपबन्धिक श्रेष्ठता सूची आयोग द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2024 को जारी की गई। आयोग की विज्ञप्ति संख्या 220 दिनांक 20 सितम्बर, 2024 के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु जारी कार्याक्रम के अनुसार दिनांक 26-09-2024 से 27-09-2024 को अभिलेख सत्यापन किया गया। सूच्य है आयोग की विज्ञप्ति संख्या-220, दिनांक 20 सितम्बर, 2024 के प्रस्तर-6 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि में अभ्यर्थियों की उपस्थिति नितान्त रूप से अनिवार्य है तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने के संबंध में यदि कोई गंभीर कारण हों तो उस संबंध में अभ्यर्थी साक्ष्य के साथ अपने अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि से आगामी 07 दिनों की अवधि में आवश्यक रूप से अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हो सकते हैं। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी के अभिलेख सत्यापन के लिए लोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जायेगी। आयोग की विज्ञप्ति दिनांक 20-09-2024 में स्पष्ट रूप से अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि के उपरान्त 07 दिनों की अवधि में उपस्थित होने हेतु द्वितीय अवसर दिया गया, परन्तु निर्धारित 07 दिन के उपरान्त भी निम्नांकित अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु आयोग में उपस्थित नहीं हुए। उक्त सूचना आयोग की वेबसाइट पर भी प्रसारित की गई परन्तु द्वितीय अवसर दिए जाने के उपरान्त भी अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को आयोग में उनस्थित नहीं हुए, इससे ऐसा सिद्ध होता है कि सम्बन्धित अभ्यर्थी इस पद पर चयन हेतु इच्छुक नहीं है। अभिलेख सत्यापन हेतु अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जाने के उपरान्त भी उपस्थित न होने के आधार पर निम्नांकित अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किया जाता है:-