उत्तराखंड: सड़क दुघर्टनाओं के कारण चिंता का विषय, डीजीपी ने दिए यह सख्त निर्देश, एक क्लिक में पढ़िए

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में बढ़ते सड़क दुघर्टनाओं के मामले बड़ा चिंता का विषय है। जिसमें एक कारण तेज रफ्तार में वाहन चलाना भी है।

ीजीपी ने दिए यह कड़े निर्देश

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते सोमवार को देहरादून में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। जिसमें छह छात्रों की मौत हो गई। वहीं एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिस पर सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हेतु प्रभावी वैधानिक कार्यवाही के संबंध में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं।

दिए यह सख्त निर्देश

📤📥देर रात्रि तक चलने वाले बार-पब के लाइसेंस की जांच कर तद्नुसार वैधानिक कार्यवाही की जाए।सार्वजनिक स्थान पर न्यूसेन्स एवं शराब पीने/पिलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। इसके अलावा बार लाइसेंसधारक होटल, पब एवं रेस्टोरेंट प्रबंधकों को निर्देश दिया गया है कि नशे में व्यक्ति को व्यवसायिक स्थान से प्रस्थान करने पर वाहन चलाने से रोकें और उनके परिजनों को सूचित कर उन्हें सुपुर्द करें।
📤📥पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं तथा उनका नियमित रखरखाव भी सुनिश्चित किया जाए।
पुलिस कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों की नियमित निगरानी की जाए।
📤📥सड़क पर पर्याप्त मात्रा में साइन बोर्ड लगाए जाएं।
हॉट-स्पॉट पर साइन बोर्ड एवं उचित निगरानी की जाए।
अन्य विभागों से भी समन्वय कर आवश्यक कार्यवाहियां सुनिश्चित की जाएं।

इन बातों का रखें खास ध्यान

📤📥नशे में वाहन चलाने वालों के लिए चेक पोस्ट/बैरियरों पर यातायात पुलिस को पर्याप्त कार्यशील एल्कोमीटर उपलब्ध कराए जाएं। नशे की स्थिति में पाए जाने पर धारा 185 मोटर यान अधिनियम 1988 (संशोधित 2019) के अंतर्गत कार्रवाई कर वाहन को सीज किया जाए।
📥📤स्पीडोमीटर अथवा रडार गन की मदद से ओवर स्पीड वाले वाहन चालकों के विरुद्ध धारा 112/183 के अंतर्गत कार्यवाही की जाए।
📤📥सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी पाए जाने पर धारा 194(1) के अंतर्गत कार्यवाही की जाए। माल वाहनों में ओवर लोडिंग/सवारी पाए जाने पर धारा 194 के अंतर्गत भी कार्यवाही की जाए।
📤📥नाबालिग द्वारा वाहन चलाने की स्थिति में उसके संरक्षक/वाहन स्वामी के विरुद्ध धारा 199ए के अंतर्गत कार्यवाही की जाए।
📤📥खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाना और रेड लाइट जम्प करने पर वाहन चालक के विरुद्ध धारा 184 के अंतर्गत कार्यवाही की जाए।
📥📤सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति के वाहन चालक द्वारा दौड़/गति का मुकाबला करने पर धारा 189 के अंतर्गत कार्यवाही की जाए।
📤📥सार्वजनिक मार्ग पर अनाधिकृत रूप से वाहन चलाने पर धारा 281 बीएनएस के अंतर्गत कार्यवाही की जाए।
📥📤लापरवाही से वाहन चलाने की स्थिति में धारा 125 बीएनएस के अंतर्गत कार्यवाही की जाए।
📥📤जनहानि होने पर धारा 106(1) बीएनएस के अंतर्गत कार्यवाही की जाए।