उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।
होगा यह जरूरी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूसीसी विधेयक के लिए बुलाए गये उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस विधेयक को पेश किया। जिसमें उत्तराखंड विधानसभा में आज पेश किए गए समान नागरिक संहिता (UCC) बिल में प्रदेश में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों या लिव-इन में रहने की तैयारी करने वालों को इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर छह महीने तक जेल की हवा खानी पड़ सकती है। बिल में यह भी कहा गया है कि अगर ऐसे जोड़ों की उम्र 21 साल से कम है तो उन्हें अपने-अपने माता-पिता से इसकी अनुमति या सहमति लेनी होगी। बिल में यह भी कहा गया है कि अगर आप उत्तराखंड के निवासी नहीं हैं लेकिन उत्तराखंड में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उन्हें भी अनिवार्य पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना होगा।
जानें उत्तराखंड UCC की खास बातें
- विवाह की न्यूनतम उम्र समान
- विवाह का पंजीकरण अनिवार्य
- तलाक का तरीका एक समान
- तलाक का आधार एक समान
- गोद लेने का अधिकार एक समान
- गुजारा भत्ता का अधिकार समान
- भरण पोषण का अधिकार एक समान
- एक पति-एक पत्नी का नियम एक समान