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उत्तराखंड से जुड़ी अच्छी खबर सामने आई है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को बड़ी सौगात दी है। इस संबंध में आज आदेश जारी कर दिया गया है।
जारी किया शासनादेश-
जिसके तहत राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा राज्य आन्दोलन के दौरान घायल हुए आन्दोलनकारियों से भिन्न समस्त ऐसे चिन्हित राज्य आन्दोलनकारियों, जिन्हें आन्दोलनकारी पेंशन अथवा किसी अन्य राजकीय स्रोत से पेंशन अनुमन्य नहीं थी अथवा वे राजकीय सेवा में सेवायोजित नहीं थे, को रूपये 3100 /- प्रतिमाह की दर से उनके जीवनकाल के लिए पेंशन अनुमन्य की गयी है। 2 अतः उक्त सन्दर्भित शासनादेश के क्रम में रूपये 3100/- (रूपये इकत्तीस सौ) मात्र प्रतिमाह पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त राज्य आन्दोलनकारियों के आश्रितों (पति/पत्नी) को भी राज्य आन्दोलनकारी की मृत्यु के पश्चात् रूपये 3100/- (रूपये इकत्तीस सौ ) मात्र प्रतिमाह पेंशन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
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उत्तराखंड टॉप टेन न्यूज़ (7 फ़रवरी, मंगलवार, फाल्गुन, कृष्ण, पक्ष, द्वितीय, वि. सं. 2079)