उत्तराखंड: कोरोना की नयी गाइडलाइंस जारी, जानें

राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु सोमवार को नई गाइडलाइंस जारी कर दी गयी है। नई गाइडलाइन के अनुसार राज्य में नाईट कर्फ्यू रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे

समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 05:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक ही खुल सकेंगे।
राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, थियेटर ऑडिटोरियम, सभा कक्ष (Meeting Hall) आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।राज्य में स्वीमिंग पूल / वाटर पार्क दिनांक 11 फरवरी 2022 तक बन्द रहेंगे।