अल्मोड़ा: अदालत ने अफीम तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका की खारिज

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अफीम तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने आरोपी विजय पाल पुत्र लाला राम, निवासी ग्राम निकमपुर, पोस्ट चटिया तहसील बहेड़ी थाना देवरनिया जिला बरेली की जमानत याचिका खारिज की।

पुलिस ने इसी साल अप्रैल में 2.03 किलो के साथ आरोपी को पकड़ा था

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि एक अप्रैल 2023 को अल्मोड़ा पुलिस ने कोसी क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान रानीखेत तिराहे के पास एक व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत होने पर रोका गया। तलाशी लेने पर उक्त आरोपी के कब्जे से 2.03 किलो अफीम बरामद हुई। मौके पर पुलिस ने अफीम को सील कर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। जिसका अभियोजन की ओर से घोर विरोध किया गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।