देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। नीट यूजी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। एमबीबीएस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) उत्तीर्ण करना अनिवार्य
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब बिना नीट यूजी परीक्षा पास किए विद्यार्थी विदेश से एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेश से मेडिकल कोर्स करने के लिए नीट यूजी योग्यता की वैधता बरकरार रहेगी। अब विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए इच्छुक छात्रों को विदेशी मेडिकल संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए नीट यूजी परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के उस नियम को बरकरार रखा है।
नियम को रखा बरकरार
रिपोर्ट्स के मुताबिक दरअसल 2018 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको लेकर एक नियम बनाया था, जिसके तहत किसी भी भारतीय स्टूडेंट को विदेशी संस्थान से एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए नीट परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। इस नियम का उद्देश्य भारत में मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे छात्रों के लिए आवश्यक चिकित्सीय मानकों को पूरा करना है। एमसीआई के इस नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) के उस नियम को बदलने से इनकार किया है और इस नियम को बरकरार रखा गया।