उत्तराखंड: आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के लिए जरूरी खबर, जारी शासनादेश में इन पदों पर लागू होगा नियम

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में अब सरकारी विभागों में नियमित पदों पर दैनिक वेतन, संविदा, कार्यप्रभारित, नियत वेतन, अंशकालिक, तदर्थ और आउटसोर्स माध्यम से नियुक्तियों पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। इस संबंध में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने आदेश जारी किया है।

युवाओं को चयन से मिलेगी नियुक्ति

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तरह की सेवा शर्तों के तहत पहले से कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उपनल के माध्यम से आउटसोर्स से सर्वाधिक 21 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अलावा नगर निकायों में लगभग आठ हजार पर्यावरण मित्र हैं। वन विभाग में लगभग चार हजार कर्मचारी हैं। वहीं राजकीय अस्पतालों एवं मेडिकल कालेजों में भी विभिन्न श्रेणियों में हजारों कर्मचारियों की सेवाएं आउटसोर्स के माध्यम से ली जा रही हैं। इस तरह की व्यवस्था के तहत पहले से कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

अस्थायी व्यवस्था से कर्मचारियों की तैनाती

रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यसचिव आनंद वर्द्धन ने स्पष्ट किया है कि, इस रोक का आशय मात्र भविष्य में होने वाली भर्तियों से है। उन्होंने बताया कि उक्त शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि, भविष्य में रिक्त पदों पर अब मात्र नियमित भर्तियां ही की जाएंगी। जिसके बाद अब रिक्त चल रहे नियमित पदों को चयन प्रक्रिया से भरने से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को राहत मिलेगी।सरकार ने सभी रिक्त पदों को नियमित चयन प्रक्रिया से भरने के आदेश दिए हैं। इसके लिए सभी विभागाध्यक्षों को रिक्त पदों का सम्यक आकलन करते हुए नियमित भर्ती के लिए अधियाचन तैयार कर चयन संस्थाओं को समय से प्रेषित करने को कहा गया है।