उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरी में पूर्व सैनिकों को आरक्षण मामले में फैसला सुनाते हुए बड़ी राहत दी है।
हाईकोर्ट का फैसला
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिसमें वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज तिवारी एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। जिसमें हाईकोर्ट ने पूर्व सैनिकों को केवल एक बार आरक्षण देने संबंधी शासनादेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही उन्हें हर बार सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ देने का आदेश दिया है।
इस शासनादेश को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार के 22 मई 2020 के शासनादेश को पूर्व सैनिक दिनेश कांडपाल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसमें बताया था कि वर्ष 1993 के एक अधिनियम के तहत पूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और दिव्यांगजनों को क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। जिसमें बताया कि इस अधिनियम में कहा गया है कि उन्हें आरक्षण मिलेगा। इसमें यह नहीं कहा गया है कि आरक्षण केवल एक ही बार मिलेगा। इस अध्यादेश के आधार पर याचिकाकर्ता ने शासनादेश को असांविधानिक बताते हुए कहा कि राज्य सरकार के 22 मई 2020 के शासनादेश में कहा गया था कि यदि किसी पूर्व सैनिक को राज्य सरकार की नौकरी में एक बार आरक्षण का लाभ मिल चुका है तो वह दोबारा इस आरक्षण का अधिकारी नहीं होगा। इस शासनादेश के कारण पूर्व सैनिक भविष्य में किसी भी अन्य सरकारी नौकरी में आरक्षण का हकदार नहीं हो सकता था। जिससे पूर्व सैनिकों को काफी दिक्कते हो रही थी और वे तमाम अवसरों से वंचित हो रहे थे।