उत्तराखंड: प्रदेश में आवारा कुत्तों को लेकर गाइडलाइन तैयार, इन नियमों का पालन अनिवार्य, एक क्लिक में पढ़िए पूरी खबर

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में अब शहरी विकास विभाग ने आवारा कुत्तों को लेकर गाइडलाइन तैयार की है।

गाइडलाइन की तैयार

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से संबंधित मामलों में सुनवाई की। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के लचर रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए राज्यों के मुख्य सचिवों को तीन नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जवाब देने का आदेश दिया है।

नगर निकायों को हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश

इसी क्रम में उत्तराखंड में नगरीय निकाय प्रत्येक वार्ड में कुत्तों को भोजन कराने के लिए स्थान का चयन करेगा। सड़क पर कुत्तों को खाना खिलाने वालों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। गाइडलाइन के मुताबिक जिन कुत्तों को पकड़ा जाए, उनकी नसबंदी और टीकाकरण के बाद वापस उसी इलाके में छोड़ दिया जाए। आक्रामक या रेबीज से संक्रमित कुत्तों को स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखा जाए। इस नीति से संबंधित हलफनामा शासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाएगा।