उत्तराखंड: नैनीताल हाईकोर्ट ने PCS Mains की परीक्षा पर लगाई रोक, कल छह दिसंबर से थी प्रस्तावित

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग की छह दिसंबर को प्रस्तावित प्रांतीय सिविल सेवा, उच्च अधीनस्थ सेवा आयोग की छह दिसंबर के प्रस्तावित पीसीएस 2025 की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाई है।

हाईकोर्ट का निर्णय

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते बुधवार को हाईकोर्ट में न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र सिंह मैठाणी व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हरिद्वार के कुलदीप सिंह राठी की याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें हाई कोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवालों को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया है। याचिका में कहा गया था कि आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा में एक सवाल गलत पूछा गया था।रिपोर्ट्स के मुताबिक साथ ही हाईकोर्ट ने आयोग को गलत सवाल को हटाते हुए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम फिर से जारी करने के निर्देश दिए हैं और 2022 के रेगुलेशन के अनुसार मैरिट लिस्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। यह परीक्षा छह से नौ दिसंबर के बीच प्रस्तावित थी, पर प्रारंभिक परीक्षा में कुछ गलत-विवादित प्रश्नों को लेकर दायर याचिका के बाद कोर्ट ने यह निर्णय लिया।