अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में राष्ट्रीय सेवा संघ (RSS) के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमांशु जोशी के विरुद्ध चल रहे कानूनी प्रकरण में कल बुधवार को माननीय न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अल्मोड़ा में न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) / न्यायिक मजिस्ट्रेट रवीन्द्र देव मिश्र की अदालत ने एक मामले में अपना फैसला सुनाया है। जिस पर अदालत ने हिमांशु जोशी पुत्र नवीन चन्द्र जोशी, निवासी लमगड़ा, जिला अल्मोड़ा, सुभाष मिश्रा पुत्र हरीश मिश्रा, निवासी वर्ममान पता बसन्त थुवाल का मकान शहरफाटक, लमगड़ा, जिला अल्मोड़ा, स्थायी पता बचकाण्डे लमगड़ा, जिला अल्मोड़ा को दोषमुक्त किया है।
जानें क्या है मामला
जिस पर उन्हें समस्त आरोपों से दोषमुक्त करार दिया है।
यह मामला उस समय चर्चा में आया था जब जैंती क्षेत्र में एक बालिका के साथ हुए जघन्य अपराध के विरोध में हिमांशु जोशी के नेतृत्व में लमगड़ा थाने के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया था। जनता की आवाज़ उठाने और अपराधी की गिरफ्तारी की मांग करने के कारण पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई थी। न्यायालय ने लंबी सुनवाई और तथ्यों के गहन परीक्षण के बाद यह पाया कि हिमांशु जोशी के विरुद्ध लगाए गए आरोप साक्ष्य विहीन और निराधार थे।
प्रेस के सम्मुख अध्यक्ष का बयान
न्यायालय से दोषमुक्त होने के पश्चात हिमांशु जोशी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि “हमारा संकल्प ‘धर्म, समाज एवं संस्कृति की रक्षा’ है और राष्ट्र सेवा के इस पथ पर कई चुनौतियाँ आती हैं। यह जीत मेरी नहीं, बल्कि उन हजारों कार्यकर्ताओं की है जो ‘राष्ट्राय स्वाहा, इदं राष्ट्राय इदं न मम’ के मंत्र के साथ निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में लगे हैं।”